अनंत अनोखा बन्धन योजना

(नियमावली)

इंसान जो सोचता है, वही उसके कर्मों में दिखता है। अगर इंसान की सोच ऊँची है, ज्ञान का उजाला उसके मन के अन्दर है, तो वह जो कुछ भी देखेगा, सोचेगा और बोलेगा उसका परिणाम अच्छा ही होगा क्योंकि उसकी सोच सबके भले के लिए है । इसी सोच के साथ 16 मार्च 2024 को अनंत केयर फाउण्डेशन की स्थापना की गई ।

अनंत केयर फाउण्डेशन एक गैर सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य समाज के विकास के लिए कार्य करना तथा एक ऐसी मानव श्रृंखला बनाना जो अनोखे बन्धन के द्वारा आपस में जुड़े हुये हो ।

उद्देश्य

व्यक्ति के जन्म के साथ अगर सबसे बड़ी सच्चाई जुड़ी होती है तो वह है उसकी मृत्यु जो कि किसी व्यक्ति के जीवन का अटल सत्य है । अनंत अनोखा बंधन योजना के किसी ऐसे सदस्य की आकस्मिक मृत्यु जो कि अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ है, की आसमयिक मृत्यु की दशा में उसके परिवार ( नॉमिनी ) को सामूहिक रूप से संस्था के सदस्यों द्वारा आपसी सहयोग के माध्यम से अतिशीघ्र आर्थिक सहयोग प्रदान कराने का प्रयास करना ही अनंत अनोखा बन्धन योजना का मुख्य उद्देश्य है ।

मुख्य नियम एवं शर्ते (सदस्यो हेतु)

1. अनंत अनोखा बंधन योजना प्रारंभ में केंद्र सरकार / उत्तर प्रदेश सरकार / अर्द्धसरकारी / परिषदीय / निगम के कर्मचारी / अधिकारी तथा निजी क्षेत्र के वे व्यक्ति जिनका वेतन किसी सरकारी / प्राइवेट बैंक में आहरित होता हो अथवा विगत तीन वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल करते हों तथा उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों .
2. इस योजना से जुड़ने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष तथा जुड़े रहने की अधिकतम आयु 60 वर्ष तक है l (आयु की गणना सदस्य के जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी)
3.  अनंत अनोखा बन्धन योजना से जुड़ने हेतु आवश्यक सूचना सम्बन्धी फार्म भरकर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है ।
4. अनंत अनोखा बन्धन योजना का एक आधिकारिक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जिसपर समय-समय पर सहयोग या नियम सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें प्रदान की जाती है। कोई भी सदस्य यदि टेलीग्राम नियमतः नहीं देखता है व सम्बन्धी सूचनायें यदि नहीं प्राप्त कर पाता है तो वह सदस्य स्वयं जिम्मेदार होगा। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म तथा जनपदीय टीम के माध्यम से भी आवश्यक सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है।

5. अनंत अनोखा बन्धन योजना का प्रथम दिवस से नियम है कि जो किसी का बनेगा उसी के बनेंगे हम अर्थात जो सहयोग करेगा उसी को सहयोग मिलेगा।

अनंत सम्मान निधि

अनंत अनोखा बंधन योजना से जुड़े वे सदस्य जो अनवरत 15 वर्षों तक सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान करते रहेंगे तथा 60 वर्ष की अवस्था तक वैधानिक सदस्य बने रहेंगे उनकी 60 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने पर अनंत अनोखा बंधन योजना के सदस्यों के द्वारा आपसी सहयोग के माध्यम से अनंत सम्मान निधि प्रदान कराने का प्रयास संस्था द्वारा किया जाएगा.

अनंत अनोखा बन्धन योजना लॉक इन पीरियड के नियम :-

(a) सामान्य स्थिति में लाक इन – पीरियड तीन माह का होगा अर्थात यदि कोई व्यक्ति 01 अप्रैल 2024 को सदस्यता ग्रहण करता है और सहयोग निरन्तर करता है तो उसका लाक इन पीरियड 29 जून तक होगा ।

(b) गम्भीर बीमारी की स्थिति में लॉक इन पीरियड एक वर्ष ( 365 दिन) का होगा। सदस्यों को अपनी प्रोफाइल में उनकी बीमारी सम्बन्धी ब्योरा दर्ज करना अनिवार्य होगा । यदि वह अपनी बीमारी सम्बन्धी ब्यौरा अपडेट / दर्ज नहीं करता है तो तथ्यगोपन की श्रेणी मानते हुए उसका सहयोग किया जाना सम्भव नहीं होगा। गम्भीर बीमारी की श्रेणी इंडियन मेडिकल एसोशिएशन द्वारा सूचीबद्ध की गई बीमारियो से मान्य होगी।

(c) किसी भी तथ्य को छिपाये जाने पर टीम की जाँच रिपोर्ट को ही अन्तिम माना जायेगा व उस पर किसी भी प्रकार का कानूनी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

(d) 1. गम्भीर बीमारी के मामले में टीम अपेक्षा करती है कि सभी सदस्य अपनी बीमारी अपनी प्रोफाइल में अपडेट करें। अगर किसी कारण से अपडेट नहीं है तो इसका निर्धारण मृत्यु के कारण के आधार पर किया जायेगा। अगर मृत्यु का कारण बीमारी है तो उसे बीमारी में शामिल किया जायेगा भले ही प्रोफाइल में प्रदर्शित न किया गया हो । साथ ही अनंत अनोखा बन्धन योजना से जुड़ते समय बीमारी की जानकारी थी या नहीं थी यह टीम का विषय नहीं होगा। ऐसे मामलों में मृत्यु के कारण के आधार पर फैसला कोर टीम द्वारा लिया जायेगा ।

उदाहरण: अगर किसी व्यक्ति को गम्भीर ( लीवर / किडनी) से सम्बन्धित बीमारी है और वह अनंत अनोखा बन्धन योजना से जुड़ता है तो उसके लिए लाक इन पीरियड एक वर्ष का ही होगा माना कि योजना से जुड़ने के दो माह बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह अवैधानिक होगा किन्तु यदि उसकी मृत्यु मार्ग दुर्घटना में हुई हो तो उसे वैधानिक माना जायेगा। क्योंकि मृत्यु बीमारी से न होकर मार्ग दुर्घटना से हुयी है।

(d) 2. गम्भीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अगर मृत्यु का कारण और कुछ दर्शाया जाता है तो उसके पुख्ता प्रमाण देने होंगे । अगर कोर टीम उस प्रमाण से संतुष्ट होगी तो ही माना जायेगा अन्यथा बीमारी ही माना जायेगा । इस तरह के मामले में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह से कोर टीम के पास ही होगा ।

(e) अनंत अनोखा बन्धन योजना कोर टीम सहयोग के आहवान हेतु अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करके भी निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगी । कोई भी सदस्य/नामिनी सहयोग प्राप्त करने हेतु कानूनी दावा / अधिकार की माँग नहीं कर सकेगा बल्कि संस्था नैतिक जिम्मेदारी के रूप से सहयोग करवाने का प्रयास करेगी ।

(f) अनंत अनोखा बन्धन योजना के दिवंगत सदस्य के नॉमिनी का सहयोग सुनिश्चित करने हेतु संस्था स्वविवेक एवं स्वतः हस्तक्षेप करने को स्वतंत्र होगी जिस पर लाभार्थी नॉमिनी का किसी प्रकार का कानूनी दावा स्वीकार नहीं होगा ।

(g) लाभार्थी या उसके परिवार द्वारा संस्था के प्रति मिथ्या आरोप लगाने / भ्रम फैलाने, दुष्प्रचार करने या दुर्व्यवहार करने पर सहयोग की गई राशि वापस करवाकर किसी अन्य दिवंगत परिवार को हस्तांतरित करने का अधिकार रखती है ऐसे मामले में कोर टीम कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।

(h) सहयोग के दौरान या उसके बाद यदि किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक राशि किसी सहयोग हो रहे / हो चुके के नॉमिनी के खाते में भेज दी जाए तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नामिनी द्वारा वह धनराशि उस सदस्य के खाते में वापस करना पड़ेगा इस हेतु संस्था गारंटी नहीं ले सकेंगी किंतु नियमानुसार गलती से भेजी गई धनराशि को वापस करवाने हेतु सार्थक और पूर्ण प्रयास करेगी ।

(i) अनोखा बन्धन योजना में सहयोग प्राप्त करने हेतु सभी सहयोग करना अनिवार्य है सदस्य बनने के बाद लाक इन पीरियड की अवधि के उपरांत समस्त सहयोग करने के बाद नियमतः जारी वेबसाइट / एप पर रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा। बिना सहयोग किये या सहयोग करने के बाद रसीद अपलोड ना करने की दशा में सहयोग प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं माना जा सकेगा। क्योंकि वैधानिकता की पुष्टि हेतु सहयोग के बाद रसीद अपलोड करना अनिवार्य है।

(j) यदि किसी सदस्य द्वारा अनंत अनोखा बन्धन योजना का सदस्य बनने के बाद सहयोग नहीं किया गया या बीच में किसी का सहयोग नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में वह अनंत अनोखा बन्धन योजना का वैधानिक सदस्य नहीं माना जाएगा ।

(k) यदि कोई सदस्य वर्ष में एक बार सहयोग छोड़ देता है तो ऐसी स्थिति में दो माह का लाक इन पीरियड तथा बीच में समस्त सहयोग को पूर्ण कर वह पुनः वैधानिक सदस्य हो सकता है ।

(l) यदि कोई सदस्य पूर्व में सभी सहयोग कर रहा था तथा वैधानिक सदस्य था किन्तु गतिमान सहयोग के दौरान ( सहयोग प्रारंभ होने की तिथि से सहयोग समाप्त होने की तिथि तक ) सहयोग समाप्त होने की तिथि से पूर्व सहयोग नहीं किया रहता और इस दौरान उसकी दुःखद मृत्यु हो जाती है तो वह लाभ का पात्र माना जाएगा क्योंकि यह माना जाएगा कि यदि वह जीवित होते तो पूर्व की भाँति सहयोग करते किंतु अगर सहयोग समाप्त होने के बाद मृत्यु होती है तो गतिमान सहयोग की छूट का लाभ नहीं दिया जा सकेगा ।

(m) जहां तक सहयोग की बात है तो कोई भी सहयोग कर सकता है उदाहरण के तौर पर वह अपने किसी अन्य साथी से भी सहयोग करा सकता है व शर्ते उसे ट्रांजैक्शन स्लिप अपलोड करने के नियम का पालन करना होगा ।

(n) आत्महत्या या किसी विवादित केस जो कानून या समाज के संज्ञान में लेने लायक हो में कोर टीम के पास जांच पड़ताल करके वस्तुस्थिति से अवगत होने के बाद निर्णय लेने का अधिकार होगा आवश्यकता पड़ने पर वोटिंग या जिला इकाई या सदस्यों की राय की ली जा सकती है। इन परिस्थितियों में निर्णयोपरान्त ही सहयोग सम्भव हो सकेगा ।

(o) नॉमिनी संबंधी विवाद की स्थिति में प्रदेश कोर टीम परीक्षणोंपरांत निर्णय लेने और सहयोग करवाने हेतु स्वतंत्र होगी ।

(p) अनुशासनहीनता अनंत अनोखा बंधन योजना विरोधी गतिविधि या किसी भी प्रकार की साजिश करने वाले के विरुद्ध संस्था को निर्णय लेने का अधिकार होगा कोई भी सदस्य अनंत अनोखा बन्धन योजना के साथ अन्य समान प्रकार के संघो / टीम में सदस्य के रूप में रह सकता है किंतु समविषयक टीम के पदाधिकारी के रूप नहीं रह सकता है ।

(q) समय-समय पर आवश्यकता को देखते हुए अनंत अनोखा बन्धन योजना के किसी भी नियम में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन कोर टीम के द्वारा किया जा सकता है। उस पर किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

(r) अनंत अनोखा बन्धन योजना सहयोग सीधे दिवंगत परिवारों के खाते में करवाती है इसीलिए न्यायिक चुनौती देने का अधिकार किसी व्यक्ति या सदस्य के पास नहीं होगा ।

(s) अनंत अनोखा बन्धन योजना की व्यक्ति / कर्मचारी को जबरन दबाव देकर सदस्य नहीं बनाती है सदस्यों को नियम स्वीकार करके ही सदस्य बनने का विकल्प प्रदान किया जाता है। सुरक्षा से कोई भी सदस्य खुद को अलग कर सकता है ।

(t) अनंत अनोखा बन्धन योजना से जुड़ने के लिए नियम एवं शर्तों से सहमत होकर सदस्य बन सकता है और सहयोग कर सकता है सहयोग पाने के लिए उपरोक्त नियम के तहत ही दावेदारी होगी ।

(u) अनंत अनोखा बन्धन योजना सदस्य बनने के साथ-साथ इसके टेलीग्राम, फेसबुक एवं यूट्यूब से जुड़ना अनिवार्य होगा क्योंकि सभी आधिकारिक सूचनाऐं इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी।

(v) सहयोग के दौरान कूटरचित फर्जी रसीद अपलोड करना या नियमों के विपरीत कार्य करने वाले सदस्यों के बारे में कोर टीम निर्णय लेने की अधिकारी होगी ऐसे सदस्य ब्लैकलिस्ट होने के साथ-साथ उसकी वैधानिकता भी समाप्त कर दी जायेगी जिससे वह स्वतः लाभ से भी वंचित हो जायेगा |

(w) सदस्यों द्वारा वार्षिक सदस्यता शुल्क को विभिन्न मदों में समय – समय पर खर्च किया जाएगा ।

1. वेबसाइट के निर्माण व संचालन में
2. एैप बनवाने व संचालन में
3. ऑफिस बनाने में
4. टेक्निकल सपोर्ट रखने में
5. स्थलीय निरीक्षण करने में
6. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने में
7. समय-समय पर नई तकनीकी का इस्तेमाल करने में ताकि प्रक्रिया पारदर्शी व आसान बन सके ।

(x) भविष्य में जरूरतों को देखते हुए नियमों में परिवर्तन का अधिकार संस्था के पास सुरक्षित होगा। किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड निर्णय की प्रति ही मान्य होगी ।

(y) सदस्यों द्वारा अपना सहयोग सीधे मृतक के नॉमिनी के खाते में दिया जाता है अतः आपके द्वारा दिए गए सहयोग के बदले सहयोग प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। यह पूरी तरह सदस्यों की मर्जी पर निर्भर रहेगा। संस्था द्वारा अपील करने पर सहयोग कम ज्यादा आने पर या ना आने की दशा में संस्था जिम्मेदार नहीं होगी क्योंकि संस्था सिर्फ सहयोग की अपील करती है अतः किसी प्रकार की दावेदारी के लिए कानूनी अधिकार मान्य नहीं होगा ।

(z) टीम के किसी भी पदाधिकारी के साथ अभद्रता, उसको धमकाने वाले की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी ।

नोट :-

अनंत अनोखा बंधन योजना एवं अनंत सम्मान निधि में निर्धारित सहयोग राशि का निर्धारण समय – समय पर संस्था की कोर टीम के सदस्यों द्वारा किया जाएगा एवं धनराशि से संबंधित किसी भी प्रकार का कानूनी दावा सदस्यों या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकेगा।

आपका अपना साथी

आनन्द मोहन संस्थापक / अध्यक्ष